🎯 दिल्ली-NCR के स्कूलों में RTE कानून का उल्लंघन: कक्षा 6 और 7 के छात्रों को जबरन रोकना कितना जायज़?
Title: 🎯 दिल्ली-NCR के स्कूलों में RTE कानून का उल्लंघन: कक्षा 6 और 7 के छात्रों को जबरन रोकना कितना जायज़? Subtitle: 📌 क्या दिल्ली-NCR के स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) को ठेंगा दिखा रहे हैं? जानिए बच्चों को बीच में ही रोके जाने की पूरी सच्चाई और इसके पीछे की गंभीरता। Description: 📋 यह पोस्ट विस्तार से बताएगी कि कैसे दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूल RTE एक्ट 2009 का उल्लंघन कर रहे हैं, खासकर कक्षा 6 और 7 में छात्रों को फेल करके या रोक कर। हम आपको देंगे पूरी जानकारी, कानून की व्याख्या, असली उदाहरण, सरकारी नियम, और आगे आप क्या कर सकते हैं – वह भी आसान हिंदी में। 🏫 RTE कानून क्या है और इसकी अहमियत शिक्षा का अधिकार (Right to Education - RTE) कानून, 2009 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक कानून है, जो कहता है: 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। बिना कारण स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। 👉 यह कानून खास तौर पर कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा का बराबरी का अधिकार देता है। ...